निलंबित सरपंच को ग्राम पंचायत की संपत्ति बहुमत वाले पंच को देने का निर्देश
झज्जर उपायुक्त द्वारा जारी आदेशों के तहत ग्राम पंचायत छारा की सरपंच जया को निलंबित कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि सरपंच पर गंभीर आरोप हैं, जिसके चलते जनहित में उनका पद पर बने रहना उचित नहीं है।
प्रशासन ने निष्पक्ष जांच के बाद आगे की कार्रवाई की योजना बनाई
उपायुक्त ने मामले की नियमित जांच के लिए अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) झज्जर को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। वहीं, निलंबित सरपंच को निर्देश दिया गया है कि वे ग्राम पंचायत की चल/अचल संपत्ति बहुमत रखने वाले पंच को सौंप दें। यह कार्रवाई पंचायत से जुड़े नियमों और प्रावधानों के तहत की गई है। प्रशासन का कहना है कि निष्पक्ष जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
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