कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश: रान्या राव के खिलाफ अपमानजनक कवरेज से मीडिया को रोका जाए
बेंगलुरु। कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह अभिनेत्री रान्या राव और उनके पिता कर्नाटक सरकार में डीजीपी रैंक के अधिकारी के रामचंद्र राव के खिलाफ झूठी और अपमानजनक सामग्री प्रसारित या प्रकाशित करने से मीडिया आउटलेट्स को रोकने के लिए उचित कदम उठाए।
हाईकोर्ट ने दिया आदेश
यह आदेश सोने की तस्करी के एक मामले से संबंधित चल रही कानूनी कार्यवाही के बीच आया है, जिसमें अभिनेत्री को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में रखा गया है। इस मामले में बेंगलुरु हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने रान्या राव से 12.56 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के बार जब्त किए थे। इसके बाद उनके आवास की तलाशी में 2.06 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये नकद बरामद हुई।
एक्ट्रेस की मां ने खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा
12 मार्च को रान्या राव की मां एचपी रोहिणी ने सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने बाद में एकपक्षीय आदेश जारी कर मीडिया को दो जून तक अभिनेत्री के खिलाफ कोई भी अपमानजनक सामग्री प्रसारित या प्रकाशित करने से रोक दिया था। बाद में उनके पिता द्वारा दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने भी इसी तरह का निर्देश जारी किया है।
बीजेपी ने विधानसभा में उठाय मुद्दा
वहीं, कर्नाटक विधानसभा में अभिनेत्री रान्या राव को लेकर भाजपा और कांग्रेस विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। भाजपा विधायक सुनील कुमार ने विधानसभा में राव का मुद्दा उठाया और कहा कि यह स्पष्ट है कि बेंगलुरु में सोने की तस्करी हो रही है और पकड़ी गई अभिनेत्री एक पुलिस अधिकारी की बेटी है। सब कुछ सामने आना ही चाहिए।
सोना तस्करी मामले से जुड़े तरुण राजू की जमानत याचिका खारिज
बेंगलुरु की एक विशेष आर्थिक अपराध अदालत ने अभिनेत्री रान्या राव से जुड़े सोने की तस्करी के मामले में गिरफ्तार तरुण कोंडुरु राजू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने राजू की जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए चिंता जताई कि अगर उन्हें रिहा किया गया तो वे फरार हो सकते हैं।
अधिकारियों ने बताया कि रान्या राव की गिरफ्तारी के बाद राजू ने देश से भागने का प्रयास किया था, जिसके चलते अधिकारियों ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था।
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