कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से लगा तगड़ा झटका
भोपाल। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाई कोर्ट से झटका मिला है। फर्जी दस्तावेजों से कॉलेज की मान्यता लेने के मामले में हाई कोर्ट ने कांग्रेस विधायक पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को निर्देश भी दिया है कि FIR दर्ज करने के बाद 3 दिन के अंदर जानकारी दें।
आरिफ मसूद के कॉलेज में नए दाखिले पर रोक
आरोप है कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने फर्जी दस्तावेज देकर अपने कॉलेज की मान्यता ली थी। जिसको लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद हाई कोर्ट ने माना कि फर्जी दस्तावेज के जरिए मान्यता ली गई है और आरिफ मसूद पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने आरिफ मसूद के इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज में नए दाखिलों पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
SIT जांच के आदेश
मामले में हाई कोर्ट ने SIT जांच के आदेश दिए हैं। ADG संजीव शर्मा के नेतृत्व में 3 सदस्यी टीम मामले में जांच करेगी, साथ ही 3 महीने में जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।
CJP का सरकार पर बड़ा हमला, कहा- छात्रों के खिलाफ कार्रवाई तुरंत रोको
नौकरी के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा: महाराष्ट्र के व्यक्ति से ठगे 70 लाख, 5 गिरफ्तार
बचपन का प्यार, लव मैरिज और फिर दर्दनाक अंत; पति की मौत से चंडीगढ़ में सनसनी
मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज हुए सोनम वांगचुक, स्टाफ को कहा धन्यवाद; बताया आगे का प्लान
सोमवार से रविवार तक क्या पकाएं? ये आसान डिनर मेन्यू आएगा आपके बहुत काम
धर्मेंद्र प्रधान की संसद में वापसी, समर्थकों ने किया गर्मजोशी से स्वागत; गूंजे जयकारे
संसद परिसर में कांग्रेस का विरोध-प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल; अमित शाह पर निशाना
कागजों में किसान, हकीकत में कोई और ले गया खाद; दावों पर उठे सवाल