CBI जांच पर हाई कोर्ट का 'स्टे': BIT धनबाद एडमिशन मामले में संस्थान को मिली बड़ी संजीवनी, जानें पूरा मामला
रांची: डीआईटी धनबाद में नामांकन को लेकर चल रहे विवाद में झारखंड हाईकोर्ट ने अहम अंतरिम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सीबीआई जांच के आदेश पर फिलहाल अस्थायी रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी।
इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर शामिल हैं, ने धनबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (DIT), झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (JUT) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के खिलाफ जारी सीबीआई जांच के आदेश पर अस्थायी रोक दी। इससे पहले 13 जनवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने मामले की जांच के लिए सीबीआई को आदेशित किया था।
सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ जेयूटी की ओर से याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए जांच आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी। यह विवाद शैक्षणिक सत्र 2025-26 में छात्रों के नामांकन और प्रवेश नियमों से जुड़ा हुआ है।
पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब AICTE ने DIT में प्रवेश सीटों की संख्या 60 से बढ़ाकर 120 कर दी। इसके आधार पर झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस के माध्यम से छात्रों का नामांकन भी किया गया। बाद में JUT की एफिलिएशन कमेटी ने DIT के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपर्याप्त बताते हुए केवल 60 सीटों की मान्यता दी। इसके विरोध में DIT ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
इस विवाद के चलते छात्रों और अभिभावकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उन्हें डर है कि अगर समय रहते समाधान नहीं हुआ तो शैक्षणिक सत्र प्रभावित हो सकता है। अब सभी की नजरें 29 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर टिक गई हैं।
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