पॉक्सो एक्ट मामले में दो दोषियों को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
बक्सर। बक्सर पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों की गवाही एवं समर्पित चार्जशीट के आधार पर माननीय न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-06 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो (ADJ-06), बक्सर ने पॉक्सो एक्ट के एक गंभीर मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला सिकरौल थाना कांड संख्या-04/23, दिनांक 26 जनवरी 2023 से संबंधित है। न्यायालय ने अभियुक्त बिटु चौधरी एवं टेंगरी उर्फ अमिताभ बच्चन, दोनों निवासी थाना सिकरौल, जिला बक्सर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(DA) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा-06 के तहत दोषी पाया। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले को लेकर पुलिस प्रशासन ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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