पटना में सार्वजनिक स्थलों पर वाहनों को लावारिस छोड़ा तो होगी कानूनी कार्रवाई
पटना पुलिस ने शहरी क्षेत्र में वाहनों की मरम्मति करने वाले गैराज एवं वाहन बिक्री करने वाले कुछ एजेन्सियों के द्वारा वाहनों को सार्वजनिक स्थल या रोड पर पार्क करने पर चेतावनी जारी की है । पुलिस वैसे सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान की सूची तैयार कर रही है जिसे नगर निगम के साथ साझा करेगी तथा उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करेगी साथ ही ऐसे वाहन जो सार्वजनिक स्थल (रोड) पर 10 घंटे से अधिक समय तक खड़े किये जाते हैं या रात में छोड़ दिये जाते हैं, उनके विरूद्ध भी MV Act की धारा 127 के अन्तर्गत कार्यवाही करेगी ।
पुलिस ने वाहन स्वामी/ प्रतिष्ठान के मालिकों से अनुरोध है कि 24 घण्टे के अंदर ऐसे सभी वाहनों को सार्वजनिक स्थल (रोड) से हटा लें । MV Act- 127- सार्वजनिक स्थान पर परित्यक्त या अकेला छोड़े गए मोटर यानों को निम्न परिस्थिति में हटाया जाना है।
1. कोई मोटर वाहन किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन 10 घंटे या उससे अधिक तक परित्यक्त किया जाता है या अकेला छोड़ा दिया जाता है, या उस स्थान
में खड़ा किया जाता है, जहाँ खड़ा करना विधितः प्रतिषिद्ध है ।
2. जहाँ कोई परित्यक्त, अकेला छोड़ा गया, टुटा हुआ, जला हुआ या आंशिक रूप से खुला हुआ वाहन (सार्वजनिक स्थान) के संबंध में, उसकी स्थिति के कारण, यातायात संकट उत्पन्न कर रहा है ।
वाहन का स्वामी वाहन हटाये जाने के सभी अनुकर्षण खर्चों तथा उसके अतिरिक्त किसी अन्य शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
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