अंतर सिंह दरबार को होम लोन घोटाले में मिली राहत
इंदौर। कांग्रेस के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार को होम लोन घोटाले में राहत मिल गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी सजा निलंबित कर दी है। मामले में अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने मामले से जुड़े दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में इंदौर की एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने 23 दिसंबर को अंतर सिंह व अन्य को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद अंतर सिंह ने सजा के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील दायर की।
लोकायुक्त के सामने इंदौर को-आपरेटिव बैंक में नियमों को ताक पर रखकर लोन देने का मामला आया था। इसके बाद लोकायुक्त ने इस मामले में महू से पूर्व विधायक अंतर सिंह, कांग्रेस नेता रामेश्वर पटेल सहित अन्य के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया। जब यह सब गड़बड़ी हुई उस समय अंतर सिंह दरबार बैंक में संचालक के पद पर थे।एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट से सजा होने के बाद उन्होंने कोर्ट में सजा निलंबन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने आवेदन स्वीकार कर सजा निलंबित कर दी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशीष अग्रवाल और जयेश गुरनानी ने पक्ष रखा। हाई कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद इंदौर की एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा पर अंतरिम रोक लगा दी।
राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन (14 फ़रवरी 2026)
धरती का चलता फिरता कल्प वृक्ष है गौमाता: जगदगुरू राजेन्द्रदास महाराज
नोहलेश्वर महोत्सव आस्था के साथ संस्कृति, परम्परा और सामाजिक समरसता का उत्सव : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
जनगणना से ही समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की रणनीति होती है तय : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
सामूहिक विवाह सबसे उत्तम, खर्चीली शादियों से बचें : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
ग्वालियर कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त की जनगणना में सराहनीय भूमिका
सेवा, समर्पण और संकल्प के साथ करें कार्य : राज्यपाल पटेल
भारत भवन सिर्फ एक भवन नहीं, जीवन की रचना है, अतीत हो रहा है पुन: जीवंत : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
DGCA ने Air India पर लगाया 1 करोड़ का जुर्माना
अवैध बूचड़खानों के खिलाफ हिंदू संगठन का निगम घेराव, पुलिस रोकने पर हनुमान चालीसा पाठ