राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक सुनील राणे के उस सवाल पर हुई जिसमें मुंबई में पैथोलॉजी लैब की संख्या के बारे में आंकड़ें पूछे जाने पर, महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ने फर्जी पैथोलॉजी लैब पर कार्रवाई करने के लिए एक कानून का मसौदा तैयार किया है जिसमें उल्लंघनकर्ताओं को दंड दिया जाएगा। सामंत ने कहा कि प्रस्तावित कानून में उचित नियम और विनियमन होंगे और उल्लंघन की जांच के लिए उड़न दस्ते गठित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गैर-पंजीकृत पैथोलॉजी लैब को संचालित नहीं होने दिया जाएगा। बीजेपी के विधायक आशीष शेलार ने कहा कि फर्जी पैथोलॉजी लैब पैसा लूट रही है और लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही हैं। 

मुंबई महानगरपालिका कानून, 1888 के मौजूदा नियमों के तहत पैथोलॉजी लैब के पंजीकरण के लिए कोई प्रावधान अबतक नहीं है। प्रस्तावित कानून के अनुसार प्रयोगशाला की पंजीकरण अवधि तीन वर्ष के लिए वैध होगी और उक्त पंजीकरण पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन किया जाना चाहिए। नगरपालिका क्षेत्रों में चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, अन्य शहरी क्षेत्रों में जिला शल्य चिकित्सक और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे पंजीकरण के लिए उपयुक्त प्राधिकारी होंगे। प्रत्येक प्रयोगशाला का उचित प्राधिकारी द्वारा वर्ष में दो बार निरीक्षण किया जाएगा। प्रस्तावित कानून के अनुसार निरीक्षण के दौरान कदाचार या त्रुटि पाए जाने की स्थिति में प्रयोगशाला का पंजीकरण तब तक निलंबित किया जाएगा, जब तक कि कदाचार या त्रुटि को ठीक नहीं कर लिया जाता।