माता-पिता पर बेटे की हत्या का आरोप, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोले चौंकाने वाले राज
राजकोट। गुजरात के राजकोट में एक 26 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत का मामला, जिसे शुरुआत में आत्महत्या माना जा रहा था, अब एक सनसनीखेज हत्या के रूप में सामने आया है। पुलिस ने शुक्रवार को इस खौफनाक वारदात का पर्दाफाश करते हुए बताया कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मृतक के माता-पिता को फौरन गिरफ्तार कर लिया है। यह दर्दनाक घटना गोंडल तालुका के अंतर्गत आने वाले गुंडाला गांव की है, जहां राम भरवाड नामक युवक की बीती 30 जून को रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी।
घरेलू विवाद में तेजाब पिलाया और घोंटा गला
पुलिस जांच और पूछताछ में इस खौफनाक हत्याकांड की जो वजह सामने आई है, वह बेहद हैरान करने वाली है। अधिकारियों के मुताबिक, मृतक राम भरवाड को शराब पीने की गंभीर लत थी, जिसे लेकर घर में अक्सर कलह होती रहती थी। घटना के दिन भी इसी बात को लेकर राम का अपने पिता बाबूभाई बंबवा और मां मनीषाबेन बंबवा के साथ तीखा विवाद हुआ था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि माता-पिता ने कथित तौर पर पहले अपने ही बेटे को जबरन तेजाब पिला दिया और उसके बाद बड़ी बेरहमी से गला घोंटकर उसे मौत के घाट सुला दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की थी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला राज और माता-पिता गिरफ्तार
राजकोट (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक (SP) विजय सिंह गुर्जर ने मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती जांच में माता-पिता ने पुलिस को गुमराह करने के लिए बेटे द्वारा खुदकुशी किए जाने का बयान दिया था। हालांकि, जब मृतक की विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, तो उसके निष्कर्ष माता-पिता की कहानी से बिल्कुल अलग थे। संदेह के आधार पर जब पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसके बाद शुक्रवार को दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
ससुराल पक्ष के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज
इस पूरे मामले में वैज्ञानिक साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृतक राम भरवाड की पत्नी ने अपने सास-ससुर के खिलाफ स्थानीय पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या), धारा 124 (तेजाब या रासायनिक पदार्थ से जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना) और धारा 54 (समान इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर किया गया कृत्य) के तहत एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की आगे की कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।
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