बिहार में पासपोर्ट सत्यापन के नियमों में बदलाव, नए आदेश जारी
पटना। अब बिहार में पासपोर्ट बनाने वालों के लिए पुलिस से अपराध का रिकॉर्ड छिपाना आसान नहीं होगा। पासपोर्ट बनाने के पहले किए जाने वाले पुलिस सत्यापन का काम अब अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (सीसीटीएनएस) की मदद से किया जाएगा। इससे कम समय में अधिक पारदर्शिता से पुलिस सत्यापन हो सकेगा।
थानास्तर पर पुलिस पदाधिकारियों को दिए गए दिशानिर्देश
इस बाबत थानास्तर पर पुलिस पदाधिकारियों को विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसी माह के पहले सप्ताह में सरदार पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय के सभागार में पटना जिले के सभी थानों के पदाधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया गया था। इसमें क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। दरअसल, राज्य के लगभग सभी थानों को सीसीटीएनएस से जोड़ दिया गया है।
एक थाना दूसरे थाना से ले सकेंगे जानकारी
इससे राज्य के किसी भी थाने में अगर किसी व्यक्ति पर कोई आपराधिक मामला दर्ज है, तो उसकी जानकारी किसी भी जिले के थाने से ली जा सकेगी। पासपोर्ट का आवेदन आने पर थाने के पुलिस पदाधिकारी आवेदक का नाम और तस्वीर आदि सीसीटीएनएस पर अपलोड कर चेक करेंगे।
पासपोर्ट बनाने के काम में तेजी लाने के लिए बिहार पुलिस पहले से ही एम पासपोर्ट पुलिस एप का भी इस्तेमाल कर रही है।
पासपोर्ट से जुड़े आवेदन ऑनलाइन ही आ जाते
इसके जरिए सभी थानों में अब पासपोर्ट से जुड़े आवेदन ऑनलाइन ही आ जाते हैं। पहले इसकी भौतिक प्रति आती थी और सत्यापन के बाद इसे कई कार्यालयों से होते हुए वापस पासपोर्ट कार्यालय भेजा जाता था।
एम-पासपोर्ट एप के आने से आनलाइन काम कम समय में हो जा रहा है। इसके लिए एक हजार से अधिक थानों को पुलिस मुख्यालय के स्तर से टैबलेट भी उपलब्ध कराए गए हैं।
पासपोर्ट बनवाने के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड: आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करनी होती है।
- पैन कार्ड: पैन कार्ड की फोटोकॉपी जमा करनी होती है।
- जन्म प्रमाण पत्र: जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी जमा करनी होती है।
- पता प्रमाण पत्र: पता प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी जमा करनी होती है।
- फोटो: पासपोर्ट साइज की दो फोटो जमा करनी होती हैं
आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन: पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
- आवेदन फॉर्म भरना: आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरनी होती है।
- दस्तावेज अपलोड करना: आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी अपलोड करनी होती है।
- फीस जमा करना: पासपोर्ट फीस ऑनलाइन जमा करनी होती है।
- पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाना: आवेदन जमा करने के बाद, पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाना होता है और आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति दिखानी होती है।
पुलिस सत्यापन
- पुलिस सत्यापन: पासपोर्ट सेवा केंद्र में आवेदन जमा करने के बाद, पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होती है।
- पुलिस रिपोर्ट: पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, पासपोर्ट जारी किया जाता है।
पासपोर्ट जारी करना
- पासपोर्ट जारी करना: पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, पासपोर्ट जारी किया जाता है।
- पासपोर्ट प्राप्त करना: पासपोर्ट जारी होने के बाद, आवेदक को पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाना होता है।
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